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सूचनाधिकार: नियमावली।

            साथियों सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 भारत के लोकतंत्र का एक ऐसा अध्याय है, जिसके उपयोग से केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारें या ज़िला और तहसील सरकारें जन जन को उनकी चाही गयी सूचना देने के लिए वचनबद्ध हैं। ग्राम पंचायतों में भी सूचनाधिकार को लेकर बाध्यता है। सूचनाधिकार के माध्यम से लोकतांत्रिक व्यवस्था में पारदर्शिता, सरकार के कामकाज पर निगरानी, सरकारी कामों में उचित देखभाल सम्मिलित हैं।             यहाँ हम संसद द्वारा पारित इस महत्वपूर्ण बहुआयामी क़ानून की धाराओं सहित संक्षिप्त जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं। सूचना अभिप्राप्त करने के लिए अनुरोध:- धारा 6(1) कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन कोई सूचना अभिप्राप्त करना चाहता है, लिखित में या इलेक्ट्रॉनिक युक्ति के माध्यम से अंग्रेज़ी या हिन्दी मे या उस क्षेत्र की जिसमें आवेदन किया जा रहा है, राजभाषा में ऐसी फ़ीस के साथ जो विहित की जाए- (1) सम्बन्धित लोकप्रधिकरण के यथास्थिति, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी;